सार्वजनिक अवकाश
सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन काम से छुट्टी करने की अनुमति है। परन्तु, नियोक्ता कर्मचारी को इस दिन काम करने के लिए कह सकता है। यदि कर्मचारी के कोई यथोचित कारण (reasonable grounds) हों तो वह ऐसा करने से इंकार कर सकता है।
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सार्वजनिक अवकाश में वेतन
सार्वजनिक अवकाश के दिन काम न करने वाले फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारियों को आम-तौर पर उनके द्वारा उस दिन काम किए जाने वाले सामान्य घंटों के लिए न्यूनतम वेतन दर का भुगतान किया जाता है।
सार्वजनिक अवकाश के दिन काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को पेनल्टी रेट (penalty rate) पर भुगतान किया जाना चाहिए। यह उनकी न्यूनतम वेतन दर से अधिक होता है।
अन्य प्रकार के अवकाश के दौरान सार्वजनिक अवकाश
यदि कोई कर्मचारी वार्षिक या रोग अवकाश (ऐन्यूअल या सिक लीव) लेता है तो भी वह सार्वजनिक अवकाश के लिए भुगतान किए जाने का पात्र होता है। यह भुगतान कर्मचारी की बकाया छुट्टियों में से नहीं काटा जाता है। परन्तु, यह ज़रूरी है कि सार्वजनिक अवकाश उस दिन आए जिस दिन कर्मचारी आम-तौर पर काम पर आएगा।
आगे क्या करें
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